KK Pathak Latest News: बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने बीपीएससी पास शिक्षकों की चालाकी का पता लगाने के लिए नये दिशानिर्देश जारी किये हैं. केके पाठक ने कहा है कि उम्मीदवारों का इतिहास जानने के लिए आधार ऐप का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि उम्मीदवार ने अपना नाम, पता और फोटो कब बदला है.
बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के बाद विभाग को आशंका है कि कुछ शिक्षकों ने गड़बड़ी की होगी। यह आशंका अनुचित नहीं है। पिछले दिनों बीपीएससी पास शिक्षक के नाम पर तीन अभ्यर्थी संबंधित स्कूलों में योगदान करने में सफल रहे थे।
हालांकि, कंप्यूटर के माध्यम से योगदान स्वीकृत करने के दौरान उक्त तीनों शिक्षकों की गड़बड़ी उजागर हो गई। इसके बाद विभाग ने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को इन शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। इसी तरह की अन्य कारगुजारियां सामने आने के बाद विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है और इस तरह की कारगुजारियों को रोकने के लिए तरीके ढूंढ रहा है।
अब होगा आधार कार्ड पर फोकस
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने ऐसे चालाक शिक्षकों की चालाकी पर पाबंदी लगाने के लिए सभी डीईओ को ताजा दिशा-निर्देश जारी किया है। इन दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से काउंसलिंग के दौरान किन सावधानियों का ध्यान रखना है, इस बारे में बताया गया है।
पाठक ने कहा है कि अभ्यर्थियों का मोबाइल से लिंक आधार नंबर आधार ऐप पर डाला जाए। इससे ओटीपी के माध्यम से अभ्यर्थी का पूरा इतिहास निकल आएगा। इससे पता चल जाएगा कि अभ्यर्थी ने कब-कब अपना नाम, फोटो और पता बदला है।
इसके अलावा, पाठक ने कहा है कि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान उनकी मूल दस्तावेजों की जांच भी की जाए। इसमें प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं।
पाठक ने कहा है कि इन दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए डीईओ को निर्देशित किया गया है। किसी भी तरह की चूक पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन दिशा-निर्देशों से यह उम्मीद है कि शिक्षक भर्ती में होने वाली धांधली पर रोक लगेगी।
अब पता चलेगा आधार में बदलाव का
अपर मुख्य सचिव पाठक ने कहा है कि आधार ऐप से पिछले कुछ दिनों में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा किए गए आधार कार्ड में बदलावों की जानकारी मिल जाएगी। उन्होंने सभी डीईओ को काउंसलिंग के दौरान यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों द्वारा आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है।
इसके लिए डीईओ को आधार कार्ड में नाम और फोटो सहित सभी विवरणों की जांच करनी होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के आधार कार्ड में छह माह के भीतर नाम या फोटो बदला हुआ पाया जाता है, तो उसकी काउंसलिंग स्थगित कर दी जाएगी।
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