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Vishwakarma Yojana Bihar
विश्वकर्मा योजना बिहार सरकार की एक योजना है जो राज्य के पारंपरिक कारीगरों और दस्तकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को 1 लाख से 2 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है, जिसका उपयोग वे अपने व्यवसाय को शुरू करने या विस्तार करने के लिए कर सकते हैं।
विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी निम्नलिखित हैं:
- बिहार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लोग
- बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग
- बिहार के पारंपरिक कारीगर और दस्तकार, जैसे बढ़ई, दर्जी, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, आदि
विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करने के लिए, लाभार्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना होगा:
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन बिहार के उद्योग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
बिहार सरकार ने विश्वकर्मा योजना के तहत निम्नलिखित कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है:
- बिहार के पारंपरिक कारीगरों और दस्तकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
- बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना
- बिहार के पारंपरिक कारीगरों और दस्तकारों के कौशल और उत्पादकता में सुधार करना
विश्वकर्मा योजना बिहार के पारंपरिक कारीगरों और दस्तकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।
विश्वकर्मा योजना के लाभ:
- लाभार्थियों को अपने व्यवसाय को शुरू करने या विस्तार करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह योजना बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करती है।
- यह योजना बिहार के पारंपरिक कारीगरों और दस्तकारों के कौशल और उत्पादकता में सुधार करती है।
विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
- बिहार के उद्योग विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- “विश्वकर्मा योजना” टैब पर क्लिक करें।
- “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें।
विश्वकर्मा योजना से संबंधित जानकारी के लिए:
- बिहार के उद्योग विभाग की वेबसाइट देखें।
- उद्योग विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।